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बालिका को भगाने और दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की कैद

गाजीपुर। पड़ोस की 12 साल की बालिका को भगाने और तीन माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) विष्णुचंद वैश्य ने बुधवार को 20 साल की कठोर कैद के साथ ही 54 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला सात साल पहले भांवरकोल थाने के शेरपुर कला का है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन के कथानक के अनुसार बालिका 20 अक्टूबर 2014 को स्कूल गई थी। उसी दौरान पड़ोस का ही युवक 32 वर्षीय पिंटू यादव पुत्र सुमारु यादव उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। करीब तीन माह तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को बरामद कर ली।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किया। सबने कथानक की पुष्टि की। हालांकि उसके पहले ही आरोपित पिंटू यादव जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। घटना के वक्त खुद पिंटू एक बच्ची का बाप था।

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