किशोरी को बंधक बना कर गर्भवती बनाने वाले युवक को 20 साल की कैद

गाजीपुर। किशोरी को बहला-फुसलाकर पांच माह तक बंधक बनाने और दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो (प्रथम) विष्णुचंद्र वैश्य ने सोमवार को आरोपित को भोला बिंद को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। भोला बिंद दिलदारनगर थाने के शाहपुर गांव रहने वाला है।
भोला बिंद 25 नवंबर 2012 को किशोरी को भगा बहला-फुसलाकर कर दिल्ली ले गया और वहां बंधक बना कर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। इधर किशोरी के पिता ने मुकामी थाने पर तहरीर दी। पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब लाचार पिता कोर्ट में वाद दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस हरकत में आई। एफआईआर दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की और 16 मार्च 2013 को किशोरी को बरामद कर ली। भोला बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दी।
तब तक किशोरी गर्भवती हो चुकी थी और भोला बिंद का कड़ा प्रतिकार करने लगी। भोला बिंद ने उसके साथ कोर्ट मैरेज कर ली। समय के साथ किशोरी एक बच्चे को जन्म दी लेकिन कुपोषण में वह बच्चा चल बसा।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल सात गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। न्यायाधीश ने भोला बिंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।