ब्रेकिंग न्यूजराजनीतिशासन-प्रशासन

जिला पंचायत: चेयरमैन की कुर्सी फिर सामान्य महिला के लिए आरक्षित

गाजीपुर। जिला पंचायत चेयरमैन की कुर्सी एक बार फिर सामान्य  महिला के लिए आरक्षित हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार की देर रात प्रदेश भर की जिला पंचायतों के चेयरमैन की आरक्षण सूची जारी की गई। यह सूची इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मूल वर्ष 2015 को ही आधार मान कर जारी हुई है। इस सूची के आने के बाद चेयरमैन की कुर्सी की दावेदार महिलाओं और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने मूल वर्ष 1995 को आधार मान कर त्रि-स्तरीय पंचायतों के आरक्षण की सूची जारी की थी उसमें भी जिला पंचायत चेयरमैन की कुर्सी सामान्य महिला के लिए ही आरक्षित हुई थी। उसके बाद प्रमुख दलों से जुड़े परिवारों की महिलाएं दावेदारी पेश करने के साथ ही अपने चुनाव अभियान का आगाज भी कर दी थीं  लेकिन उसी बीच हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि आरक्षण के लिए मूल वर्ष 2015 को आधार माना जाए। उसके बाद उन दावेदार महिलाओं के अभियान में ब्रेक लग गया था और अब जबकि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत आरक्षण की नई सूची जारी की है तो इन दावेदार महिलाओं तथा उनके अभिभावकों ने फिर से अपने अभियान को गति देने में जुट गए हैं।

यह भी पढ़ें—ऐसा! प्रधानजी गए जेल

आजकल समाचार’ की खबरों के लिए नोटिफिकेशन एलाऊ करें

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker