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दो माह के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू

गाजीपुर। महाशिवरात्र व होली पर्व को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। एडीएम राजेश सिंह की ओर से बुधवार को जारी इस आशय का आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा। इस अवध में सार्वजनिक जगह पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे और न बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।

एडीएम का कहना है कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि और 28-29 मार्च को होली है। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक होता है। कई जगह मेला भी लगता है। ऐसे में अराजकतत्वों से शांति भंग की आशंका रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लागू निषेधाज्ञा परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों, रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयस्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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