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सांसद अतुल राय के प्रकरण में शामिल प्रिया राय के विरुद्ध गैर जमानती वारंट

गाजीपुर। घोसी सांसद अतुल राय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली प्रिया राय के लिए अब खुद गिरफ्तारी की नौबत आ गई है। सीजेएम वाराणसी की कोर्ट ने सोमवार को उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया।

सांसद के भाई पवन सिंह की अर्जी पर सुनवाई के बाद पिछले साल वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर प्रिया राय के विरुद्ध वाराणसी के ही कैंट थाने में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 तथा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले के विवेचक एसआई गिरिजा शंकर यादव ने सीजेएम कोर्ट को बताया कि अभियुक्त प्रिया राय के ठिकानों पर बार-बार दबिश देने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। विवेचक के आग्रह पर सीजेएम वाराणसी ने प्रिया राय को फरार मुल्जिम घोषित करते हुए उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया।

मालूम हो कि प्रिया राय ने खुद के यौन शोषण  का आरोप लगाते हुए अतुल राय के विरुद्ध वाराणसी के लंका थाने में साल 2019 में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब से अतुल राय नैनी जेल में निरुद्ध हैं। हालांकि वाराणसी पुलिस के तत्कालीन एसपी सिटी तथा सीओ विवेचना में अतुल राय पर लगे उस आरोप को साजिश बताया जा चुका है लेकिन इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कोई आदेश जारी नहीं किया है।

हाल ही में सांसद अतुल राय की पत्नी प्रियंका सिंह पिता भरत सिंह बहन नम्रता राय ने मीडिया से मुखातिब होकर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। प्रिया राय पुत्री लाल बाबू राय मूलत: बलिया जिले के नरही थानांतर्गत कोटवा-नारायणपुर गांव की रहने वाली है।

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