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अपहरण कर किशोरी संग दुष्कर्म दो भाइयों को दस साल की कठोर कैद, 35 हजार का अर्थ दंड

गाजीपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में रिश्ते में दो भाइयों को दस साल की कठोर कैद और 35 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (एक) जयप्रकाश ने गुरुवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अनुज कुमार राय ने पैरवी की।

अभियोजन के मुताबिक थाना नोनहरा के चकफरीद गांव की किशोरी 22 जुलाई 2014 की शाम करीब तीन बजे अपनी भाभी के घर जिला मुख्यालय स्थित फुल्लनपुर के लिए निकली थी। उसी बीच आरोपित शहर के रायगंज मुहल्ले का हनीफ राइनी उर्फ फेकू तथा उसका फुफेरा भाई इम्तियाज राइनी उर्फ पिंटू ने ऑटो रिक्शा से अपहरण कर लिया। फिर किशोरी को अपने घर लाया और उसके साथ जबरदस्ती किया। उस वक्त मौके पर मौजूद पिंटू भी किशोरी के साथ जोर जबरदस्ती करना चाहा लेकिन किशोरी के गिड़गिड़ाने पर छोड़ दिया। उसके बाद फेकू किशोरी को अपने बहनोई इश्तियाक राइनी के घर मुहल्ला निगाहीबेग ले गया और वहां भी लगातार 18 दिनों तक उसके साथ अपनी वाला करता रहा।

अभियोजन के अनुसार किशोरी के अपहरण में उसके ही गांव चकफरीद के जितेंद्र राम तथा रामबचन राम ने भी सहयोग किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों पर विचारण के बाद न्यायाधीश ने हनीफ राइनी उर्फ फेकू तथा इम्तियाज उर्फ पिंटू को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल दस साल की कठोर कैद और 35 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें छह माह का और साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थ दंड की राशि में पीड़िता को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में अन्य तीन आरोपित इश्तियाक, जितेंद्र तथा रामबचन को बाइज्जत बरी कर दिया।

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