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मुख्तार के बेटों को हाईकोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम राहत, विदेश जाने पर लगाई रोक

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। यह राहत सशर्त है और इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई नौ फरवरी को करेगी।

मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी गाजीपुर शहर कोतवाली में खुद के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सोमवार को सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए अगले माह की तारीख मुकर्रर की। सुनवाई के वक्त अंसारी भाइयों की पैरवी कर रहे सीनियर वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी के आग्रह पर अगली सुनवाई तक उन्हें सशर्त अंतरिम राहत दे दी। न्यायमूर्ति ने यह अंतरिम राहत 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व दो जमानतदारों के आधार पर दी। यही नहीं बल्कि न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि अगर अंतरिम राहत की अवधि में दोनों भाइयों ने किसी भी सूरत में दर्ज मामले की विवेचना को प्रभावित करने की कोशिश की तो विवेचक को इस अंतरिम राहत के निरस्तीकरण कराने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति ने अंतरिम राहत की अवधि में दोनों भाइयों के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी और उसके लिए उनके पासपोर्ट पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के ऑफिस में जमा कराने का भी आदेश दिया।

मालूम हो कि बीते सितंबर में  गाजीपुर शहर के पॉश इलाके महुआबाग मे स्थित अंसारी परिवार के मालिकाना हक वाले होटल गज़ल के भूखंड की खरीद फ़रोख्त में फर्जीवाड़े के मामले में राजस्व विभाग ने शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें मुख्तार के दोनों बेटों और पत्नी आफ्शां सहित कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए मुख्तार के दोनों बेटे गाजीपुर सेशन कोर्ट में गए। जहां उनकी अर्जी खारिज हो गई। उसके बाद ही उसी कोर्ट में मुख्तार की पत्नी की अग्रिम जमानत की अर्जी विचाराधीन है।

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