दोस्त के कातिल को उम्र कैद

गाजीपुर। एडीजे एफटीसी (दो) दुर्गेश ने बुधवार को दोस्त अखिलेश दूबे के कातिल विशाल यादव को उम्र कैद के साथ ही पांच लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया जबकि सह आरोपित रणविजय सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।
मामला करंडा गांव का था। हत्या 15 जनवरी 2008 को रंजिशवश हुई थी। अभियोजन के अनुसार युवक अखिलेश कुमार दूबे शौच के लिए अपनी मशीन की ओर निकला था। काफी देर बाद भी वह घर नहीं लौटा तब उसकी तलाश शुरू हुई। सुबह उसका शव मशीन के पास मिला था। उसकी हत्या चाकू मारकर की गई थी। अखिलेश के पिता अमरनाथ दूबे ने इस मामले में गांव के ही अखिलेश के गहरे दोस्त विशाल यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना में हत्या में करंडा गांव के ही रहने वाले युवक रणविजय सिंह की भी संलिप्तता सामने आई थी। विशाल यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हो गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल छह गवाह पेश किए। सभी ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील सुनने और सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी विशाल यादव को कसूरवार पाया। अर्थ दंड की कुल राशि में चार लाख रुपये मृत अखिलेश दूबे की मां को सौंपने का भी आदेश दिया।