मासूम भतीजी संग दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की कठोर कैद

गाजीपुर। रिश्ते में भतीजी लगने वाली पांच साल की मासूम संग दुष्कर्म करने वाले युवक अंगद राम को स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने बुधवार को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला नोनहरा थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार घटना आठ फरवरी 2019 की है। पीड़ित मासूम अपने घर के सामने खेल रही थी। उसी बीच पड़ोस में रहने वाला नर पिशाच अंगद पहुंचा और मिठाई और बैर खिलाने का लालच देकर उसे कुछ दूर बेर के पेड़ के पास ले गया और अपनी वाली करने लगा। संयोग से पीड़िता के बड़े पिता की बेटी की नजर उस पर पड़ गई। वह शोर मचाई। तब अंगद वहां से भाग गया। अंगद पीड़िता के रिश्ते में चाचा लगता है। वह शादी शुदा है और घटना के बाद से ही जेल में है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। सभी ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अर्थ दंड की राशि में 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थ दंड न देने पर अंगद राम को छह माह की और कैद भुगतनी होगी। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने की।