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मुख्तार के होटल गजल को ढहाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के होटल गजल को ढहाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। यह खबर आते ही विधायक के समर्थकों में खुशी दौड़ गई।

मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी ने भी हाईकोर्ट के रोक लगाने के आदेश की खबर की पुष्टि की। हालांकि हाईकोर्ट के स्थगनादेश के बाबत विस्तार से कुछ भी बताने में फिलहाल उन्होंने असमर्थता जताई।

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मालूम हो कि सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने बीते आठ अक्टूबर को आदेश दिया था कि शहर स्थित होटल गजल के भूतल के कुछ हिस्से और ऊपर के तल का पूरा हिस्सा ढाहा जाए। इसके लिए उन्होंने मालिकानों को एक सप्ताह की मोहलत दी। उन्होंने यह आदेश मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत नक्शे की अनदेखी कर निर्माण के आरोप में दी।

इसी बीच एसडीएम सदर के आदेश को हाईकोर्ट इलाहाबाद में मालिकानों ने चुनौती दी और अब मालिकानों को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है।

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