मुख्तार की बीवी और दो सालों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके कुनबे के मामले में कोर्ट भी सख्त हो गई है। शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश गौरव कुमार ने मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी और दोनों सालों सरजिल रजा तथा अनवर सहजाद उर्फ आतिफ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया।
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मालूम हो कि बीते 11 सितंबर को पुलिस ने उन तीनों के विरुद्ध शहर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इन पर शहर में मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से कुर्क कीमती भूखंडों पर अवैध कब्जा सहित अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप है। पुलिस के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही तीनों अभियुक्त लापता हैं। उधर लखनऊ पुलिस मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी को भी फरार घोषित कर उन पर 25 हजार रुपये ईनाम घोषित कर चुकी है। उन पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी संग मिल कर लखनऊ के पॉश इलाके डालीगंज स्थित शत्रु संपत्ति के भूखंड पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने उस निर्माण को ढहवा दिया था।

ईनामिया बदमाश को एसटीएफ ने दबोचा
गाजीपुर। एसटीएफ की वाराणसी टीम ने ईनामी बदमाश आलोक राम को गिरफ्तार करने में कामियाबी पायी। यह कामयाबी शुक्रवार को भुड़कुड़ा कोतवाली के चौजा खुर्द गांव के पास मिली। आलोक सैदपुर कोतवाली के भीमापार गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ भुड़कुड़ा, सैदपुर तथा शहर कोतवाली के अलावा औड़िहार जीआरपी में दर्ज कुल पांच मामलों में उसकी तलाश थी।