मुख्तार की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई चार को, अंतिम राहत देने से कोर्ट का इन्कार

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सेशन कोर्ट चार जनवरी को सुनवाई करेगी। अफशा की ओर से यह अर्जी गुरुवार को कोर्ट में पड़ी लेकिन संबंधित एडीजे (तृतीय) लक्ष्मीकांत राठौर की नामौजूदगी में अर्जी पर एडीजे (पंचम) गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई की। उन्होंने अगली तारीख डाल दी। तब अफशा के वकील राजीव मोहन यादव ने अपनी मुवक्कील के लिए अंतरिम राहत देने की गुजारिश की लेकिन न्यायाधीश ने उसे नहीं माना।
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मालूम हो कि एडीजे (तृतीय) लक्ष्मीकांत राठौर बुधवार को मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और अब उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी पड़ी है।
मामला शहर के पॉश इलाके महुआबाग में गजल होटल से जुड़ा है। उसका निर्माण इसी जमीन पर करवाया गया था। इस लैंड डील में एसडीएम ने जांच के दौरान पाया था कि जमीन हासिल करने के लिए अंसारी परिवार ने नियमों की अनदेखी की है। उसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में लेखपाल सत्यप्रकाश ने अगस्त में एफआईआर दर्ज कराई थी।
हालांकि प्रशासन मास्टर प्लान की अनदेखी के मामले में गजल होटल के अवैध निर्मित हिस्से को पहले ही तोड़ चुका है। खुद पर दर्ज इस आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्तार के दोनों बेटों ने अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के यहां अग्रिम जमानत पाने की नीयत से दस दिसंबर को अर्जी दाखिल की थी। इस लैंड डील में नामजद 12 में से तीन जेल जा चुके हैं।