जिला न्यायालय बंद, महिला की मौत के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित

गाजीपुर। जिला न्यायालय शुक्रवार से 14 दिन के लिए बंद हो गया। कैंपस से सटे मुहल्ला नवकापुरा में कोरोना पीड़ित वृद्ध महिला की मौत के बाद प्रशासन ने उस इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर उसे सीलबंद कर दिया है। उस दायरे में न्यायालय कैंपस भी शामिल है।
सुबह न्यायालय पहुंचने से पहले ही न्यायिक अधिकारियों व वकीलों को इसकी जानकारी मिल गई थी जबकि कई वादकारी नाजानकारी में न्यायालय कैंपस पहुंच गए थे।
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एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि इस नए कंटेनमेंट एरिया की सीलबंदी 14 दिनों के लिए रहेगी। इसी बीच सिविल बार अध्यक्ष रामप्रताप यादव ने बताया कि न्यायालय कैंपस से बिल्कुल सटे मुहल्ले में कोरोना संक्रमित महिला की मौत का मामला संज्ञान में आने के बाद गुरुवार को ही बार ने इस बाबत प्रशासन से आवश्यक पहल का आग्रह किया था। अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के अगले आदेश तक न्यायालय बंद रहेगा।

किडनी रोग से भी पीड़ित थीं महिला
नवकापुरा मुहल्ले की वह वृद्ध महिला रसूलन बीबी (70) पहले से ही किडनी रोग से पीड़ित थीं। बुधवार को उनकी तबियत अचानक और बिगड़ गई थी। घरवाले उन्हें जिला अस्पताल ले गए थे। एहतियातन चिकित्सकों ने उनका स्लैब टेस्ट के लिए सेंपल भी ले लिया था। जब घरवाले उनका जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे तब तक स्लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल चुकी थी। वह कोरोना पॉजिटिव थीं। इस सूचना के बाद पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और शव को मानक के हिसाब से दफनाने का निर्देश दी। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना प्रभारी डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि मृत महिला के परिवारीजनों के अलावा उनके संपर्क में आए लोगों का भी जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है।