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कोर्ट के आदेश पर सपा विधायक और उनके नौकर पर एफआईआर

गाजीपुर। सपा विधायक डॉ. विरेंद्र यादव अपने नौकर समेत एक आपराधिक मामले में फंस गए हैं। इस मामले में  सीजेएम कोर्ट के आदेश पर उनके विरुद्ध शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि उसमें अंकित सभी धाराएं जमानती हैं और सपा विधायक इस पूरे मामले को झूठा बता रहे हैं। उधर पूरे घटनाक्रम को लेकर बिंद समाज में आक्रोश है।

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वाकया बीते चार जून की दोपहर का है। सपा विधायक के पैतृक गांव शहर कोतवाली के जैतपुरा निवासी सत्येद्र बिंद की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुद्दा भी उनका छोटा भाई पिंटू बिंद अपने साथी कृष्णा बिंद तथा पवन बिंद के साथ बाजार से अपने घर लौट रहा था। उसी बीच सपा विधायक का नौकर अपने एक साथी के साथ बीच राह खड़ा हो गया। आपत्ति करने पर वह पिंटू बिंद को गालियां देते हुए पीटने लगा। इतना ही नहीं वह पिंटू बिंद के सीने पर रिवॉल्वर भी सटा दिया। संयोग से मौके पर मौजूद सत्येंद्र बिंद ने आरजू-विनती कर किसी तरह पिंटू को उसके चंगूल से मुक्त कराया। उस घटना के करीब एक घंटा बाद उल्टे पुलिस पिंटू के ही घर धमक आई और उसके चाचा रामदेव को पकड़ कर ले गई। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उसी दिन शाम को सपा विधायक की शह पर 60-70 हथियारबंद लोग गोलबंद हो कर पिंटू के घर पहुंचे और पूरी बिंद बिरादरी को ललकारते हुए गाली-धमकी देकर लौट गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की मगर कुछ नहीं हुआ।

आखिर में सत्येंद्र यादव ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया। उसपर सुनवाई के बाद सीजेएम ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उसके बाद शहर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में सपा विधायक विरेंद्र यादव तथा उनका नौकर बुधई यादव नामजद हैं जबकि एक अज्ञात है। एफआईआर में रास्ते में जबरिया रोक कर मारपीट करने, असलहा चमकाने, गालीगलौज और धमकी देने के साथ ही महामारी कोरोना से संक्रमित करने का खतरा पैदा करने आदि की धाराएं अंकित की गई हैं। इस मामले में ‘आजकल समाचार’ ने सपा विधायक डॉ. विरेंद्र यादव का पक्ष लेना चाहा। तब उन्होंने बस यही कहा कि यह पूरा मामला फर्जी है।

उधर बिंद समाज के लोगों का कहना है कि सपा विधायक और उनकी बिरादरी के लोगों का बिंद बिरादरी के एक परिवार का नाहक उत्पीड़न चिंतनीय है। बिंद समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस घटना को लेकर चुप नहीं बैठेगा।

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