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किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले दो युवकों को उम्रकैद

गाजीपुर। विशेष पॉक्सो कोर्ट एक ने बुधवार को किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले दो युवकों को उम्रकैद के साथ ही एक लाख 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। उसे अदा न करने पर दोनों युवकों को एक साल की और कैद भुगतना होगा।

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घटना गहमर थाने के सेवराई गांव में 13 अप्रैल 2017 की भोर में हुई थी। किशोरी घर से शौच के लिए निकली थी। उसी बीच गांव के ही युवक कुंदन सिंह, अभय सिंह तथा उनका एक साथी बाइक से उसके पास पहुंचे और अपहरण कर बोलेरो से उसे विक्रमगंज (बिहार) के एक होटल में ले गए। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी के साथ उन्होंने मारपीट भी की।

बाद में पुलिस कार्रवाई में किशोरी बरामद हुई और तीनों दुष्कर्मी पकड़े गए। मुकदमे की सुनवाई में अभियोजन की ओर से वादी सहित कुल छह गवाह पेश किए गए लेकिन उनमे चार पक्षद्रोही हो गए। बावजूद अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने 164 के बयान तथा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर फोकस करते हुए अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की कोर्ट से दरख्वास्त की।

न्यायाधीश जयप्रकाश श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, तर्कों के आधार पर उनके कथानक को पुष्ट माना और आरोपितों को कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई। कमुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित कुंदन सिंह तथा अभय सिंह को जेल से पेशी पर लाया जाता था जबकि तीसरे आरोपित के नाबालिक होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

मालूम हो कि विशेष पॉक्सो कोर्ट का लगातार दूसरे दिन यह कड़ा फैसला आया है। मंगलवार को करंडा थाने के बड़सरा गांव में हुई ऐसी घटना में अधेड़ आरोपित को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

 

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