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अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम को बनाया था शिकार, अब जेल में रहेगा उम्रभर

गाजीपुर। मासूम संग अपनी हवस मिटाने वाले अधेड़ को अब उम्र भर जेल में सड़ना पड़ेगा। पास्को कोर्ट नबंर एक मंगलवार को उसे यह सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाई। यह राशि न देने पर उसे एक साल की और कैद भुगतनी होगी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने पैरवी की।

घटना करंडा थाने के बड़सरा गांव में 26 सितंबर 2017 की शाम हुई थी। गांव की 11 साल की बच्ची बकरी चरा रही थी। उसी बीच गांव का हरिहर यादव अचानक उसे दबोच लिया। घसीटते हुए पास के बाजरे के खेत में ले गया और अपनी हवस मिटाने के बाद उसे छोड़ दिया। बच्ची घर लौटकर मां-पिता को अपनी आपबीती सुनाई।

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पुलिस उस हैवान को जेल भेजी। साथ ही बच्ची का मेडिकल और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के तहत बयान कराई। बाद में आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आ गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सारे गवाह अपने बयान में आरोपित को पहचानने से मुकर गए।

बावजूद अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने बच्ची के  164 के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही ऐसे ही एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर दमदारी से पैरवी की। न्यायाधीश जयप्रकाश श्रीवास्तव ने हरिहर यादव को कसूरवार करार दिया। हरिहर यादव गांव पर ही रह कर खेतीबारी करता था। वह बाल बच्चेदार भी है।

इस मामले में आए फैसले का श्रेय करंडा पुलिस की बेहतर विवेचना को भी दिया जा रहा है। वह घटना के कथानक में हर कड़ी को मय साक्ष्य बखूबी जोड़ी थी।

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